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मतगणना केंद्रों के बाहर लागू रहेगी धारा 163 : जिलाधीश

Posted by : pramod goyal on : Monday 7 October 2024 0 comments
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 फरीदाबाद, 07 अक्टूबर।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने आज जिला फरीदाबाद की सभी छह विधान सभाओं में बनाए गए मतगणना केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्रों पर थ्री लेयर सुरक्षा के मध्यनजर प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विधानसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर जिला के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत मतगणना केन्द्रों के अन्दर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्रीमोबाइल/आईपैडलैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होनेअनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोड़कर) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

मतगणना केंद्र पर टेलीफोनसेल्युलरमोबाइल फोनकैमरा आदि ले जाने पर रहेगी रोक :

जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में मंगलवार 8 अक्टूबर को होने वाली पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तिअधिकारीमतगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा टेलिफोनसेल्युलरमोबाइल फोनकोर्डलेस फोनवायरलेस सेटपेजरफोटो कैमरावीडियो कैमरा व अन्य इलेक्ट्रिोनिक रिकॉडिंग डिवाइस साथ लाने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सुरक्षाशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकाारियोंकर्मचारियोंमतगणना स्टाफचुनाव लडऩे वाली उम्मीदवार व उनके चुनाव एजेंटमतगणना एजेंट व मतगणना केंद्रों का दौरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत किए गए सभी अन्य व्यक्तियोंजिला निर्वाचन अधिकारीरिटर्निंग अधिकारी व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारीभारत निर्वाचन आयोगमुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणापीआईबी की ओर से जारी किए गए वैध पासशुदा प्रैस रिपोर्टरमीडिया पर्सन को छोड़कर सभी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति लेकर मतगणना सुपरवाइजरमतगणना सहायकमाइक्रो ऑब्जर्वरभारत निर्वाचन आयोग व ऑब्जर्वर की ओर से अधिकृत व्यक्तिपब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी व कंडीडेंट व उनके चुनाव व मतगणना एजेंट ईसीआई की गाइड लाइन व रूल अनुसार मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व आरओ यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त के अलावा मतगणना हॉल में कोई अन्य मौजूद न रहे। उन्होंने बताया कि पब्लिक सरवेंट में पुलिस अधिकारी चाहे वह वर्दी में हो या प्लेन कपड़ों में मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक आरओ उन्हें कानून व व्यवस्था व संबंधित उद्देश्य के लिए न बुलाए। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मतगणना के दिन भ्रामक खबरें न फैलाएं :

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार 08 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन भ्रामक या झूठी खबरें फैलाना चुनाव प्रक्रिया और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी संस्थान मतगणना के दिन सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें या फर्जी खबरें फैल सकती हैं। ऐसी खबरों को फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले क्रॉस-चेक करें। केवल आधिकारिक स्रोतजैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ की जानकारी पर ही भरोसा करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दिन भ्रामक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने फेक न्यूज़ और अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के लिए हर राज्य और जिले में विशेष टीमों की तैनाती की है। ये टीमें सोशल मीडियाअखबारोंऔर टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली सभी खबरों की बारीकी से निगरानी करेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।


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