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फरीदाबाद, 28 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत
प्रदान करते हुए नाॅन कन्फर्मिंग एरिया के 70 प्रतिशत से अधिक भौगौलिक क्षेत्र में विकसित एमएसएमई ईकाइयों को रेगुलर किये जाने सहित अनेक घोषनाएं की।
मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद के सेक्टर-12 में अखिल भारतीय विनिर्माण प्रसंघ के समन्वय से हरियाणा चैपटर द्वारा आयोजित हरियाणा महाउद्योग संगम- 2019 में मुख्यातिथि के रुप में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा औद्योगिक सर्वेक्षण- 2019 करवाने की घोषणा की । इसके अलावा फरीदाबाद के नाॅन कन्फर्मिंग एरिया में 70 प्रतिशत से अधिक भौगौलिक क्षेत्र में विकसित ईकाइयों को नियमित किया जाएगा। 70 प्रतिशत से कम क्षेत्र की ईकाइयों को भी अलग प्रकार से सरकार का राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ऐसे क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन को बेहतर किया जाएगा, इसके लिए सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर ऐसे उद्यमियों को दूसरे स्थान पर जमीन भी मुहैया करवाई जाएगी और उस क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ऐसी वाणिज्यिक क्षेत्र से प्राप्त राजस्व हरियाणा सरकार और उद्यमी 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वहन करेंगे। अपने 50 प्रतिशत के इस राजस्व से उद्यमी दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हैं और अपनी ईकाइ स्थापित कर सकते हैं। इससे दूसरे क्षेत्र का भी विकास होगा। सरकार की नई उद्यमी प्रोत्साहन नीति- 2015 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े ग्रुप- सी व डी खंडों में अनेक रियायतें दी गई हैं, जिसमें 20 किलोवाट लाॅड तक की ईकाईयों के लिए बिजली की दर 4.75 प्रति युनिट की गई है।
प्रदान करते हुए नाॅन कन्फर्मिंग एरिया के 70 प्रतिशत से अधिक भौगौलिक क्षेत्र में विकसित एमएसएमई ईकाइयों को रेगुलर किये जाने सहित अनेक घोषनाएं की।
मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद के सेक्टर-12 में अखिल भारतीय विनिर्माण प्रसंघ के समन्वय से हरियाणा चैपटर द्वारा आयोजित हरियाणा महाउद्योग संगम- 2019 में मुख्यातिथि के रुप में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा औद्योगिक सर्वेक्षण- 2019 करवाने की घोषणा की । इसके अलावा फरीदाबाद के नाॅन कन्फर्मिंग एरिया में 70 प्रतिशत से अधिक भौगौलिक क्षेत्र में विकसित ईकाइयों को नियमित किया जाएगा। 70 प्रतिशत से कम क्षेत्र की ईकाइयों को भी अलग प्रकार से सरकार का राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ऐसे क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन को बेहतर किया जाएगा, इसके लिए सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर ऐसे उद्यमियों को दूसरे स्थान पर जमीन भी मुहैया करवाई जाएगी और उस क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ऐसी वाणिज्यिक क्षेत्र से प्राप्त राजस्व हरियाणा सरकार और उद्यमी 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वहन करेंगे। अपने 50 प्रतिशत के इस राजस्व से उद्यमी दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हैं और अपनी ईकाइ स्थापित कर सकते हैं। इससे दूसरे क्षेत्र का भी विकास होगा। सरकार की नई उद्यमी प्रोत्साहन नीति- 2015 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े ग्रुप- सी व डी खंडों में अनेक रियायतें दी गई हैं, जिसमें 20 किलोवाट लाॅड तक की ईकाईयों के लिए बिजली की दर 4.75 प्रति युनिट की गई है।
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