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राजनीतिक पार्टियों के झंडो के लिए मकान मालिक की अनुमति जरूरी

Posted by : pramod goyal on : Thursday 21 March 2019 0 comments
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फरीदाबाद,। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में राजनीतिक पार्टियों के झंडे किसी मकान अथवा निजी संपति पर लगाने के लिए मालिक की अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राजीव रंजन ने भी वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से इस बारे में जरूरी निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने  लोकसभा आम चुनाव-२०१९ के लिए आदर्श आचार संहिता की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के नि
र्देश देते हुए कहा कि अधिकारी सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को एक नजर से देखें और किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने की शिकायत न आने पाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी के घर पर अपना झंडा लगाता है तो उसे मकान मालिक की लिखित अनुमति लेकर इसे तीन दिन के भीतर आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसे झंडा हटवाने को कहें। यदि वह झंडा नहीं हटवाता है तो अधिकारी झंडा हटवाकर प्रत्याशी को इसके खर्च की रिकवरी का नोटिस जारी करें। 
उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए प्रत्याशी केवल तीन गाडिय़ां आरओ कार्यालय से १०० मीटर दूरी तक ला सकता है। आरओ कार्यालय में वह अधिकतम चार व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर सकता है। आरओ कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। आरओ कार्यालय के समीप सुरक्षा के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन ३ बजते ही आरओ कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो अंदर जाने पाए और अंदर से कोई व्यक्ति कार्रवाई पूरी होने तक बाहर न आने पाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रोड शो की अनुमति देते समय प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी नियमों व निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा जाए। यदि गाड़ी पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाया गया है तो गाड़ी को सीज कर दिया जाए। रोड शो में प्रत्येक वाहन के लिए झंडों का साइज भी निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा धार्मिक स्थलों या सरकारी भूमि पर अस्थाई कार्यालय नहीं बनाए जा सकते हैं। पोस्टर, पंफलेट व अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने वाले मुद्रक व प्रकाशक द्वारा आरओ कार्यालय में इसकी सूचना देनी अनिवार्य है, साथ ही प्रकाशित सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या भी प्रकाशित होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता में हो सकने वाले और न हो सकने वाले सभी कार्यों व प्रावधानों की जानकारी देते हुए इनकी समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा। 

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