बीते दिन हरियाणा सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई एजेंडों पर मोहर लगी। इस दौरान सैनी सरकार ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी।
नई आबकारी नीति के तहत पहले की तरह 1200 जोन में 2400 दुकानें आवंटित की गईं। हालांकि दुकानों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनकी दूरी बढ़ा दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, बस स्टैंड आदि से ठेकों और शराब की दुकानों की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी ही चाहिए। अब तक ये दूरी मात्र 75 मीटर निर्धारित थी।
नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। उचित दूरी पर बने ठेकों व शराब की दुकानों द्वारा विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी भी शराब की दुकान का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में लगा हुआ पाया जाएगा, तो पहली बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना और तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
नई नीति के तहत अहाता खोलने को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत गुरुग्राम में अहाता खोलने के लिए 4 फीसदी धनराशि देनी होगी। वहीं सोनीपत, पंचकूला और फरीदाबाद में अहाता खोलने के लिए 3 फीसदी धनराशि देनी होगी। हरियाणा के बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक फीसदी राशि देकर अहाता खोला जा सकता है।
पुरानी नीति के तहत अहाते के लिए एरिया की कोई सीमा तय नहीं थी। हालांकि अब नई नीति के तहत अहाते के लिए 1000 स्क्वेयर मीटर का एरिया निर्धारित किया गया है। नई नीति में फैसला लिया गया है कि 500 से कम लोगों की आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे।
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