Tuesday, 2 January 2024

SMAM व NFSM स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन : डीसी


 फरीदाबाद, 02 जनवरी। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए 32 तरह के कृषि यंत्र जैसे बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर संचालित पावर वीडरसेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बारस्व-चालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयरलोडर/भूसा कटर के साथ उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्रट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन/ट्रैक्टर चालित सिलेज बेलर (1400-1500 किग्रा/घंटा)बैटरी चालित उर्वरक प्रसारकब्रिकेट बनाने की मशीन (500-1000 किलोग्राम/घंटा क्षमता)/बायोमास पेलेटिंग मशीनट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारकट्रैक्टर संचालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलरएमबी प्लोऊसब सोइलरमल्टी क्रॉप वेड प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लान्टरस्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर (4पंक्ति)ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्राम क्लीनर सह ग्रेडर / विनोइंग फैनट्रैक्टर पर लगे रीपर कर्म बाइंडरबाजरा मशीन/बाजरा मिलमक्का थ्रेशर (ट्रैक्टर चालित)/ मक्का शेलरवायवीय प्लान्टर मशीन (ट्रैक्टर चालित)तेल निकालने वालामक्का डिहस्कर (ट्रैक्टर चालित)/मक्का शेलरगन्ना थ्रेश कटरमोबाइल/कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित)लोडर/डोजर/बेकहो (ट्रैक्टर चालित)गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीनगोबर निर्जलीकरण मशीनधान मोबाइल ड्रायरलेजर लैंड लेवल (कंप्यूटर कराई)कपास बीज ड्रिल ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयाररोटावेटरपोटेटो प्लान्टर और ट्रैक्टर ऑपरेटीड पॉवर वीडर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार यादव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन होने के उपरांत अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेच सकता है। किसान आवेदन करते वक्त अपनी सभी जानकारियों ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज जमा करवाते वक्त ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएगी और यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती हैंतो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा व कोई बदलाव नहीं किया जाएगाजिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान अपनी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय फरीदाबाद से संपर्क किया जा सकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार यादव ने बताया कि अगर किसी किसान को व्यक्तिगत आवेदन करना है तो उसने आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-21, 2021-22 से 2022-23) अनुदान न लिया हो। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में सफल चयन के बाद किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसीकिसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु व सीमांत किसान)किसान का बैंक खाताआधार कार्डपैन कार्डपरिवार पहचान पत्रस्वयं घोषणा पत्रमेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण की कॉपी व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय फरीदाबाद में जमा कराने होंगे। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।


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