Tuesday, 2 January 2024

हिट एंड रन कानूनों में किए गए संशोधन के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय

 फरीदाबाद 2 जनवरी सीटू जिला कमेटी फरीदाबाद ने केंद्र सरकार के द्वारा  नए हिट एंड रन कानूनों में किए गए संशोधन के विरोध में   कल उपायुक्त कार्यालय के सामने सेक्टर 12 में जोरदार प्रदर्शन करने  का निर्णय लिया है। सीटू जिला कमेटी ने ट्रक  एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के  आवाहन पर हो रही  बेमियादी हड़ताल का समर्थन का ऐलान कि


या है। सीटू के जिला प्रधान निरंतर पराशर, जिला  सचिव  वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने आज फरीदाबाद  में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान कप्तान सिंह से मुलाकात  करके उनको पूरा सहयोग  करने  का आश्वासन  दिया। उन्होंने बताया कि  भारतीय न्याय संहिता, 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी चालकों के विरुद्ध कड़ी सजा व जुर्माने के प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैंपो, कैंटर, बस, ऑटो रिक्शा व अन्य निजी वाहनों के चालकों द्वारा की जा रही  इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन पूर्ण रूप से समर्थन करती है। उन्होंने   कहा कि सरकार ने इस संहिता में हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 10 साल की कैद और और 7 लाख रुपए तक जुर्माने लगाने का कठोर प्रावधान कर दिया हैं। इसको किसी भी प्रकार से उचित सही नहीं कहा जा सकता है। पहले इसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान था। सरकार ने इन संशोधनों को करने से पहले लोकसभा में भी विपक्षी दलों की सहमति नहीं ली। संशोधन को आनन फानन में लागू कर दिया गया। जिसकी वजह से पूरे देश के सभी प्रकार के वाहन चालक आज अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नए कानून के दायरे में केवल ट्रक और बस चालक ही नहीं आएंगे। बल्कि निजी कार और अपना वाहन चलाने वालों पर भी यह कानून एक समान रूप से काम करेगा। आम नागरिक जो कार, स्कूटर, ट्रैक्टर,आटो रिक्शा इत्यादि भी चलाते हैं, वह भी इन कठोर प्रावधानों के दायरे में आ जायगें।


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