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नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोरोना को लेकर
पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही कहा गया है कि पुलिस को कहा जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापन पर FIR या कार्यवाही ना करे.
याचिका में मांग की गई है कि इन FIR का सारा रिकॉर्ड भी पुलिस से मंगाया जाए. याचिकाकर्ता वकील प्रदीप कुमार यादव ने कहा है कि 'सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर कोई टीकाकरण नीति पर सवाल उठाता है तो इस पर इस तरह कार्यवाही नहीं हो सकती क्योंकि वो ये सवाल कर सकता है.' याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने एक ही दिन में 24 FIR दर्ज कर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है.
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