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खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम व धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज

Posted by : pramod goyal on : Monday 8 March 2021 0 comments
pramod goyal
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 बल्लभगढ़। पुलिस ने गुप्तचर विभाग की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम व धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है।

थाना आदर्शनगर पुलिस के मुताबिक 12 अक्तूबर 2020

को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने नकली देसी घी बनाने की शिकायत पर सुभाष कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू के घर में छापा मारा था। आरोपी रिफाइंड तेल और वनस्पति घी मिलाकर देसी घी तैयार कर रहा था। मौके पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप चौधरी भी मौजूद थे। टीम ने पचास किलो से अधिक नकली घी बरामद किया था। इसके साथ ही 24 टीन वनस्पति घी और 32 टीन रिफाइंड तेल भी बरामद हुआ था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने तीन अलग-अलग सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज और नकली घी, रिफाइंड और वनस्पति घी के टीन को एक कमरे में रखकर सील कर दिया था। 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला से सैंपल की रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में कथित देसी घी के वनस्पति घी और रिफाइंड से बनने की पुष्टि हो गई। आरोप है कि 18 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कमरे की सील को खोल दिया, जहां नकली घी रखा था। इसके बाद दुकानदार ने सारा माल बाजार में बेच दिया, जबकि इस तरह के मामलों में जब्त माल को अतिरिक्त जिला उपायुक्त के आदेश पर ही निपटारा किया जाता है। गुप्तचर विभाग ने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त के आदेश से पहले ही कमरे की सील खोल दी। आरोपी अधिकारी ने अपने उच्चाधिकारियों से भी इसकी अनुमति नहीं ली थी।

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