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बकाया करों की वसूली करने के अभियान को तेज करने के निर्देष

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 13 January 2021 0 comments
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फरीदाबाद, 13 जनवरी। फरीदाबाद नगर निगम केे आयुक्त यषपाल यादव ने नगर निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बकाया करों की वसूली करने के अभियान को तेज करने के निर्देष निगम के कराधान विभाग को दिये हैं। कराधान विभाग के अधिकारियों की एक


बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अकेले सम्पत्ति कर मद में बकाया लगभग 272 करोड़ रूपये की राषि में से 218 करोड़ रूपये से अधिक की राषि लगभग 9400 बड़े बकायेदारों के विरूद्ध बकाया पड़ी हुई है और दूसरी ओर निगम प्रषासन को अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।  उन्होंने निर्देष दिये कि सरकार की ब्याज माफी जैसी उदार योजनाओं के बावजूद जो बड़े बकायादार अपना बकाया सम्पत्ति कर जमा नहीं कर रहे है उन्हें अब और अधिक बर्दाष्त न किया जाये और ऐसे सभी बड़े डिफाल्टरों के मकानों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यि संस्थानों को सील करने, उनके पानी व सीवरेज के कनैक्षन काटने के साथ-साथ इनकी कुर्की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।  

निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार वर्ष 2020-21 के सम्पत्ति कर की राषि जमा करने पर 10 प्रतिषत की छूट देने के साथ-साथ जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले तीन सालों में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले-पहले जमा करवाया है उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने, वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट देने और एकमुश्त बकाया संपत्ति कर की अदायगी करने पर संपूर्ण ब्याज की राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह सभी छूट आगामी     31 मार्च तक अपना सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को ही प्राप्त होगी।

            बैठक में निगमायुक्त ने यह भी निर्देष दिये कि सरकार की उक्त ब्याज माफी योजना का लाभ अधिक से अधिक करदाता उठाएं-यह सुनिष्चित करने के लिए निगम के कराधान विभाग के द्वारा बड़े बकायेदारों को सरकार की नीति के उन्हें मिलने वाली छूट का उल्लेख करते हुए नोटिस भेजे जाये जिससे कि ऐसे करदाताओं को सरकार की ब्याज माफी योजना के तहत मिलने वाले लाभ का पता लग सकें।  निगमायुक्त ने शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं, रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएषनों, औद्योगिक संगठनों से भी अपील की है कि वे करदाताओं को अपना-अपना बकाया कर जमा करने के लिए प्रेरित करें जिससे कि निगम प्रषासन को शहर के चहंुमुखी विकास के लिए आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

             उन्होंने  करदाताओं से यह भी अपील की है कि करदाता कोविड-19 के दृष्टिगत अपना संपत्ति कर आॅनलाईन जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि आॅनलाईन संपत्ति कर जमा करने के लिए करदाता इस लिंक ीजजचेरूध्ध्वदसपदमण्नसइींतलंदंण्हवअण्पदध्मवितउेध्च्तवचमतजलज्ंगण्ंेचग पर जाकर आवश्यक काॅलम को भरें और इसके बाद अन्य काॅलम में से केवल ओल्ड प्राॅपर्टी आई.डी. के काॅलम में पिछले सालों की संपत्तिकर की रसीद पर 13 अक्षरों (जैसे कि एन.आई.टी. क्षेत्र के लिए 619छ201’’’900ए फरीदाबाद ओल्ड क्षेत्र के लिए 619व्201’’’900 और बल्लभगढ़ क्षेत्र के लिए 619ठ201’’’900) की अंकित अपनी प्राॅपर्टी आई.डी. भरे। फरीदाबाद ओल्ड जोन क्षेत्र के करदाता ओल्ड प्रापर्टी आई.डी. को भरते समय ध्यान रखें कि उनकी प्रापर्टी आई.डी. में ष्षुरू के तीन अक्षर 619 के बाद  व् ;ओद्ध भरें न कि ष्षून्य। सर्च प्रापर्टी को  किल्क करें और  अपने सम्पति कर की अदायगी करें और रसीद प्राप्त करें। ओल्ड प्रोपर्टी आई.डी. भरने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को अन्य काॅलम में से किसी भी काॅलम को भरने की आवष्यकता नहीं है।


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