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अब डिपो होल्डर के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के फार्म भरवाए जाएंगे

Posted by : pramod goyal on : Monday 11 January 2021 0 comments
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 फरीदाबाद,11 जनवरी।      एसडीएम अपराजिता ने कहा कि अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिपो होल्डर के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के फार्म भरवाए जाएंगे। उन्होंने डिपो होल्डर को निर्देश दिये कि वे विभाग के अधिकारियों के माध्यम प्रति दिन कम से कम 50 भरे हुए फार्म उपमडंल कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि उपमडंल में कोई भी परिवार परिवार पहचान पत्र बनवाने से वंचित ना रहे इसके लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और वैलफेयर सोसायटियों को आपसी

तालमेल बना कर यह कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। 
  उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा कैम्प लगाकर निशुल्क परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अपलोड किए जा रहे है।
 उन्होंने कहा कि में जिन लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र नही बनवाए है, वे लोग अपने परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में आम जनता के लिए प्रशासन द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को भी सार्वजनिक स्थानो पर कैम्प लगा कर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के प्रशासन द्वारा  जनप्रतिनिधियों और वैलफेयर सोसाइटियो के प्रतिनिधियो के सहयोग से आम जन के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य किया जा रहा है।    
  उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य किया जा रहा । 
 आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन द्वारा वैलफेयर सोसायटियो के प्रतिनिधियो के सहयोग से कैम्प भी आयोजित किए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए परिवार की दो आईडी और आधार कार्ड व आय कर दाता हो तो उसका पैन कार्ड,बैंक खाता होना अनिवार्य है।
 हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए अब परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के बगैर अब सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की सभी पैंशन स्कीम में आवेदन नहीं किया जा सकता। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद ही पैंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी पैंशन योजनाओं के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र बनवाना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी लाभार्थी अपना परिवार पहचान पत्र अपनी पैंशन के साथ लिंक नहीं करवाता तो उस लाभार्थी को समय पर पैंशन लेने में दिक्कत आ सकती है।।  

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