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सूचना न देने पर उपनिदेशक शिक्षा को नोटिस जारी

Posted by : pramod goyal on : Thursday 3 December 2020 0 comments
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 फरीदाबाद। 


राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी राज्य जन सूचना अधिकारी कम उपनिदेशक शिक्षा पंचकूला द्वारा आवेदक कैलाश शर्मा को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर आयोग ने उपनिदेशक को नोटिस जारी किया है। इस कारण बताओ नोटिस में चेतावनी दी गई है कि आदेश के बावजूद भी आवेदक को निर्धारित समय में सूचना न देने पर क्यों ना उन पर 25000 तक का जुर्माना लगाया जाए। नोटिस में कहा गया है कि उपनिदेशक 1 जनवरी 2021 तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करे और फरीदाबाद में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख को व्यक्तिगत रूप से पेश हो ।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि मई 2016 में अभिभावकों की हल्ला बोल रैली में पारित 21 सूत्री मांगपत्र को शिक्षा निदेशक पंचकूला को भेजकर उस पर बातचीत करने के लिए समय देने और मांगपत्र में लिखी गई मांगो पर उचित कार्रवाई करने की अपील की गई  थी। मंच की ओर से कई बार शिक्षा निदेशक को रिमाइंडर भेज कर मांगपत्र पर बातचीत करने के लिए समय देने आग्रह किया गया लेकिन ना तो निदेशक ने बातचीत के लिए समय दिया और ना ही मांगों पर कोई उचित कार्रवाई की। इसके बाद मंच की ओर से उन्होंने शिक्षा निदेशक पंचकूला के एसपीआईओ के पास 20 सितंबर 2019 को आरटीआई लगाकर मंच के मांगपत्र पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा। निर्धारित अवधि में सूचना व जानकारी न मिलने पर 31 अक्टूबर 2019 को प्रथम अपील दायर की गई उसके बावजूद भी जब सूचना नहीं मिली तो 5 मार्च 2020 को राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्मानी ने 14 जुलाई 2020 को उपनिदेशक को आदेश दिया कि 30 जुलाई 2020 तक आवेदक को मांगी गई सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
कैलाश शर्मा ने बताया कि उपनिदेशक ने आधी अधूरी व गलत जानकारी प्रदान की।
जिसके बारे में राज्य सूचना आयोग को जानकारी देकर उपनिदेशक से सही जानकारी दिलाने की गुहार लगाई गई। जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने 13 अक्टूबर 2020 को उपनिदेशक को दुबारा आदेश दिया कि आवेदक को 15 दिन के अंदर ठीक प्रकार से सही जानकारी प्रदान की जाए लेकिन इस पर भी उपनिदेशक ने कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी।इस पर उन्होंने  2 नवंबर को आयोग को पत्र लिखकर उप निदेशक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की।
इस पर ही कार्रवाई करते हुए आयोग ने 2 दिसंबर को उपनिदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 1जनवरी 2021 तक आवेदक को सही सूचना व आयोग को  कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि आयोग का आदेश न मानने व आवेदक को सूचना न देने पर क्यों ना उन पर 25000 तक का जुर्माना लगाया जाए। आयोग ने सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी 2021 को फरीदाबाद में रखी है जिसमें उप निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है।

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