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नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (DBS Bank India Limited)के साथ विलय (Amalgamation) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा (withdrawal Limit) अब नहीं होगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को दी. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय से लक्ष्मी विलास बैंक के करीब 20 लाख जमाकर्ताओं और लगभग चार हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
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