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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में वाहनों के डीलरों और ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए BS4 वाहनों के रेजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल उन बीएस 4 वाहनों को रेजिस्ट्रे
शन की अनुमति मिलेगी जो 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए थे और जिनकी जानकारी ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई थी. लगभग 39,000 ऐसे वाहन हैं जो 31 मार्च 2020 से पहले बिके थे लेकिन उनको eVahan पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च, 2020 के बीच देश में 1.34 लाख वाहन बेचे गए थे. हालांकि, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि FADA के दावों के विपरीत, इसी अवधि के दौरान 11 लाख से अधिक BS4 वाहन बिके थे. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सिर्फ 29-31 मार्च के बीच देश में 2.5 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए.
शन की अनुमति मिलेगी जो 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए थे और जिनकी जानकारी ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई थी. लगभग 39,000 ऐसे वाहन हैं जो 31 मार्च 2020 से पहले बिके थे लेकिन उनको eVahan पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च, 2020 के बीच देश में 1.34 लाख वाहन बेचे गए थे. हालांकि, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि FADA के दावों के विपरीत, इसी अवधि के दौरान 11 लाख से अधिक BS4 वाहन बिके थे. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सिर्फ 29-31 मार्च के बीच देश में 2.5 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए.
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