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सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करने के लिए अधिकृत किया

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 17 June 2020 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद,17 जून।
जिलाधीश यशपाल ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 व इसके तहत अधिसूचित हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 विनियम, 2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की हिदायतों के तहत आदेश पारित कर जिला स्तरीय कमेटी, जोनल कमेटी, माॅनीटरिंग कमेटी, सेक्टर कमेटी, क्षेत्रीय स्तरीय समिति के सरकारी कर्मचारी तथा जिला कोविड प्रबंधन समितियों में पुलिस विभाग के एएसआई या इससे उपर के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि कोविड-19 का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना के मद्देनजर लोगों को भीड़ के रूप मंे एकत्रित होने व मिलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला में फैल रहे संक्रमण से कारण लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर कुछ जरूरी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 500 रूपए का चालान किया जाएगा तथा जुर्माना न भरने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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