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अब सभी मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सेेज, सफाई कर्मचारी बिना मूवमेंट पास के अंतर्राज्यीय आवागमन कर सकेंगे

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 13 May 2020 0 comments
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फरीदाबाद, 13 मई---जिलाधीश यशपाल ने सरकार से प्राप्त आदेशों की अनुपालना में आदेश जारी किए हैं सभी मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सेेज, सफाई कर्मचारी, सहायक मेडिकल प्रोफेशनल बिना मूवमेंट पास के अंतर्राज्यीय आवागमन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार या निजी क्लीनिक द्वारा जारी पहचान-पत्र दिखाना होगा।
जिलाधीश यशपाल ने अंतर जिला व अंतर्रा
ज्यीय मूवमेंट के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिनके तहत बताया है कि हरियाणा सरल पोर्टल पर गुरूग्राम, नोएडा व दिल्ली में स्थित अस्पताल के लिए मेडिकल इंमरजैंसी के उद्देश्य, मृत्य एवं अंतिम संस्कार तथा अस्थि विसर्जन तथा विवाह के लिए मूवमेंट पास जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला के अंदर दोनों ओर से पंडित सहित 11 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जाएगी। अंतर जिला या अंतर्राज्यीय के लिए जहां शादी होनी निश्चित है, वहां से अनुमति पहले ली जाए। उस अनुमति को सरल हरियाणा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही शादी की जगह पर 11 व्यक्ति की अनुमति दी जाएगी। फरीदाबाद से केवल इसके लिए 5 व्यक्ति मूवमेंट कर सकते हैं तथा 5 व्यक्ति दूसरी तरफ से तथा एक अन्य पंडित शामिल है। जिस व्यक्ति को विदेश जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचना है, वह संबंधित देश की एम्बेसी से अनुमति को अपलोड करे। इसके अलावा अन्य आपात स्थिति व सैलरी वितरण संबंधी कार्य के लिए मूवमेंट पास बनवा सकता है।

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