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फरीदाबाद, 13 मई--- जिलाधीश यशपाल ने प्रवासी लोगों को बसों व ट्रेनों के माध्यम से बाहर भेजने के संबंद्ध में स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्राॅसेजर (एसओपी) के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत डाटा को प्रदेश व जिलावार तैयार करवाएंगे। इस डाटा को नगर निगम के वार्ड अनुसार तैयार कर निगम को भेजें ताकि प्रवासी लोगों को प्रदेश व जिलावार अनुसार सूचना देकर शैल्टर होम में बुलाया जा सके तथा उनकी मदद के लिए योजना व जरूरी इंतजाम किए जा सकें। प्रत्येक वार्ड के लिये एक अधिकारी को वार्ड इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इस डाटा को वार्ड इंचार्ज को दिया जाए ताकि वह सूची में शामिल लोगों से संपर्क कर निर्धारित शेल्टर होम में बसों के माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम अपने एरिया से संबंधित वार्ड में शेल्टर होम अधिसूचित करें, जहां पर अधिक संख्या में लोगों की मूवमेंट करवाना संभव हो सके। इन शेल्टर होम में पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी होना आवश्यक है। अलग-अलग बस इंचार्ज के साथ वार्ड वाइज बसें अलाट की गई हैं और उन्हें लाभार्थियों की सूची, मेडिकल सर्टिफिकेट का फारमेट तथा ट्रेन का डिब्बा व सीट नंबर उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी लाभार्थियों को वार्ड के निर्धारित शेल्टर होम में लाया जाए तथा डॉक्टरों की मोबाइल टीमें इनकी मेडिकल जांच कर चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करंेगी। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के शेल्टर होम रहने, खाना, पेयजल सहित स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था करेंगे। यात्रियांे को अगले दिन इन शेल्टर होम से उनके गंतव्य के लिए प्रस्थान करवाया जाएगा। इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा न होने दें। ट्रेन के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया लागू करें। यदि एक शेल्टर होम में यात्रियों की संख्या कम रहती है, तो वार्ड इंचार्ज यात्रियों की मांग कर सकता है। यात्रियों को यात्रा के दिन खाने के पैकेट और पानी की बोतलें दी जाएं। यात्रियों के लिए जीएम रोडवेज फरीदाबाद बसों की व्यवस्था करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए फरीदाबाद परमिट सहित स्कूल व प्राइवेट बसों की व्यवस्था करेंगे। इन हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये एडीसी की अध्यक्षता में सभी एसडीएम की कमेटी का गठन किया गया है। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित हिदायतों अनुसार सभी कार्य पूरा करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त यात्रियों को भेजने के लिए उचित कार्यवाही करेंगे तथा उसी अनुसार डयूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त यात्रियों के संबंध में संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी को अग्रिम तौर पर सूचना देंगे ताकि संबंधित राज्य इन्हें आसानी से इनके घरों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे।
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