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हरियाणा में अब डिग्री धारक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकेंगे प्रैक्टिस

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 10 March 2020 0 comments
pramod goyal
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चंडीगढ़।
हरियाणा में हजारों फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट पर सरकार का चाबुक चल गया है। अब डिग्री धारक फिजियोथेरेपिस्ट ही प्रदेश में प्रैक्टिस कर सकेंगे। फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट की दुकान बंद करने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद बना दी है। अब पंजीकरण कराने वाले फिजियोथेरेपिस्ट ही अपनी दुकान चला सकेंगे। अभी तक प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के पंजीकरण के लिए कोई परिषद नहीं थी, न ही केंद्र सरकार के स्तर पर कोई अपेक्स निकाय है।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी हरियाणा ने सितंबर 2018 में सीएम मनोहर लाल से परिषद गठित करने की मांग की थी। उस समय सीएम ने एसोसिएशन को इसके गठन का आश्वासन दिया था। सीएम ने मार्च 2020 में अपना वादा पूरा कर दिया है। सरकार ने बीते बजट सत्र में हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद विधेयक 2020 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करा लिया। अब फिजियोथेरेपिस्ट पर राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद, अधिनियम 2020 लागू होगा।

परिषद की गजट अधिसूचना जारी होते ही अधिनियम लागू जाएगा। जिससे फिजियोथेरेपी में गुणवत्ता आएगी। अभी प्रदेश में 10 से 15 हजार डिग्रीधारक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जबकि बिना डिग्री वाले फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या इससे दो-तीन गुणा है। इन झोलाछाप पर शिकंजा कसने के लिए ही सरकार ने परिषद बनाई है। यह डिग्रीधारक फिजियोथेरेपिस्ट का पंजीकरण करेगी, साथ ही फिजियोथेरेपी का कोर्स कराने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देगी।

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