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चंडीगढ़।
67 हजार पुलिस कर्मचारियों को परिवहन विभाग ने जोर का झटका दिया है। अब उन्हें छह राज्यों में रोडवेज बस में सफर करने पर किराया देना होगा। आदेशों के मुताबिक, हरियाणा के पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाने पर रोडवेज बसों में उन्हें किराया देना होगा। परिवहन निदेशक ने इस संबंध में रोडवेज के डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के अप्रैल 2011 में जारी पत्र को अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशक कार्यालय के यातायात प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोडवेज बसों में जाने पर पुलिस कर्मियों को साधारण व्यक्ति की तरह टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। सभी डिपो महाप्रबंधक इन आदेशों को तत्काल अमल में लाएं।
निदेशक कार्यालय ने यह पत्र 31 दिसंबर 2019 को जारी किया है। परिवहन निदेशक ने करनाल के पुलिस इंस्पेक्टर, कमांडो नेवल अशोक कुमार की शिकायत का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अशोक ने रोडवेज कंडक्टर के गलत टिकट बनाने को लेकर शिकायत की थी।
67 हजार पुलिस कर्मचारियों को परिवहन विभाग ने जोर का झटका दिया है। अब उन्हें छह राज्यों में रोडवेज बस में सफर करने पर किराया देना होगा। आदेशों के मुताबिक, हरियाणा के पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
निदेशक कार्यालय के यातायात प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोडवेज बसों में जाने पर पुलिस कर्मियों को साधारण व्यक्ति की तरह टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। सभी डिपो महाप्रबंधक इन आदेशों को तत्काल अमल में लाएं।
निदेशक कार्यालय ने यह पत्र 31 दिसंबर 2019 को जारी किया है। परिवहन निदेशक ने करनाल के पुलिस इंस्पेक्टर, कमांडो नेवल अशोक कुमार की शिकायत का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अशोक ने रोडवेज कंडक्टर के गलत टिकट बनाने को लेकर शिकायत की थी।
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