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चंडीगढ़।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में अब अफसर, डॉक्टर और स्टाफ कर्मी गायब मिले तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने फरलो को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत अब ‘मूवमेंट रजिस्टर’ की पाबंदी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री के पास लगातार अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान नदारद रहने की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के पास इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं कि सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक, प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केंद्रों में अफसर, डॉक्टर व अन्य स्टाफ ड्यूटी के दौरान बिना सूचना के नदारद रहते हैं।
डॉक्टर साहब कहां गए हैं, पूछने पर भी मरीजों व तीमारदारों को इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। जिसके चलते उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं ग्रामीण अंचलों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तो हालात और ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वहां स्टाफ कब आता है, कब जाता है, मरीजों व तीमारदारों को कुछ मालूम नहीं चल पाता।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में अब अफसर, डॉक्टर और स्टाफ कर्मी गायब मिले तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने फरलो को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत अब ‘मूवमेंट रजिस्टर’ की पाबंदी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री के पास लगातार अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान नदारद रहने की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
डॉक्टर साहब कहां गए हैं, पूछने पर भी मरीजों व तीमारदारों को इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। जिसके चलते उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं ग्रामीण अंचलों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तो हालात और ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वहां स्टाफ कब आता है, कब जाता है, मरीजों व तीमारदारों को कुछ मालूम नहीं चल पाता।
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