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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली के कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाए। सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया। सेंगर को भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है। 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019 में पीड़ित की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका आरोप विधायक पर लगा मगर जांच में उसे क्लीनचिट दी गई थी।
कोर्ट ने कहा- सेंगर एक जनप्रतिनिधि था मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। दोषी सेंगर को यह राशि एक महीने के अंदर देनी होगी।
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