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फरीदाबाद। जिलाधीश अतुल कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए हैं कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में 4 अ
क्टूबर तक प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के पास 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तीन से अधिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश विधानसभा क्षेत्र 85-पृथला, 86-फरीदाबाद एनआईटी, 87-बडख़ल, 88-बल्लभगढ़, 89-फरीदाबाद, 90-तिगांव विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय केे पास लागू रहेंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
क्टूबर तक प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के पास 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तीन से अधिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश विधानसभा क्षेत्र 85-पृथला, 86-फरीदाबाद एनआईटी, 87-बडख़ल, 88-बल्लभगढ़, 89-फरीदाबाद, 90-तिगांव विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय केे पास लागू रहेंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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