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चंडीगढ़. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कोर्ट ने सख्ती शुरू कर दी है। पहले तो ड्रंकन ड्राइविंग पर 2 हजार रुपए तक ही फाइन होता था, लेकिन अब कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।
मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली बार ड्रंकन ड्राइविंग पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एक ही दिन में कोर्ट ने करीब 35 लोगों पर 10-10 हजार रुपए के फाइन लगाए।
इनमें से 10 लोग तो फाइन भरकर चले गए जबकि कई लोगों के पास मौके पर इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ऐसे में अब उन लोगों को अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए 10 हजार रुपए का फाइन भरना ही पड़ेगा।
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है जिसके तहत कई तरह के चालान पर फाइन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं। इससे पहले ही चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शराबियों को सबक सिखाने के लिए सख्ती शुरू कर दी है।
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