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जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 10 July 2019 0 comments
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नई दिल्ली . दिल्ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।
एसएफआईओ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। अभी इस मामले में कई दस्तावेज जमा किए जाने हैं। अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। गोयल ने इस आधार पर लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया।
 गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछा। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा आरटीजीएस या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है। विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं।

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