//# Adsense Code Here #//
नई दिल्ली. देशभर में सड़काें पर दाैड़ रहे 15 साल से पुराने करीब 70 लाख वाहन हटाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय फिटनेस नियम बदल रहा है। इसके तहत 15 साल से पुराने वाहनाें के लिए हर छठे महीने फिटनेस सर्टिफिकेट लेना हाेगा। नहीं ताे वाहन जब्त कर लिया जाएगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 3 से 4 माह में इससे जुड़ा आदेश जारी हाे सकता है। माैजूदा नियमाें के तहत नए वाहन को आठ साल तक हर दाे साल में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना हाेता है। जबकि अाठ साल से पुराने वाहन के लिए हर साल यह सर्टिफिकेट लेना जरूरी है।
दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ 15 साल तक ही वाहन चलाए जा सकते हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में 15 साल से पुराने वाहन भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर के वाहन भी बाहर बेच दिए जाते हैं। इनसे प्रदूषण फैलता है। अधिकारी के अनुसार पुराने वाहन को फिटनेस लायक बनाना काफी महंगा होता है। इसलिए जल्दी-जल्दी सर्टिफिकेट के नियम की वजह से लाेग एेसे वाहन छाेड़ना बेहतर समझेंगे।
No comments :