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पत्रकारों की अवैध गिर$फतारी : जवाब दाखिल ना करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार

Posted by : pramod goyal on : Saturday 25 May 2019 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद।  फरीदाबाद के तीन वरिष्ष्ठ पत्रकारों  के खिलाफ  गैरकानूनी
तरीके से मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश
के आला पुलिस अधिकारियों को अदालत में जवाब दाखिल ना करने पर फटकार लगाई
है। इस मामले में पीडि़त पत्रकारों ने माननीय  हाईकोर्ट में याचिका दायर
की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य के
तत्कालीन डीजीपी बीएस संधू, फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ
ढिल्लो, तत्कालीन डीसीपी सुखबीर सिंह पहलवान, क्राईम ब्रांच सैक्टर 30
के
प्रभारी रहे इंस्पेक्टर संदीप मोर सहित कुछ और पुलिस कर्मचारियों को
नोटिस जारी करते हुए कहा था कि क्यों ना इस मामले में आपके खिलाफ सुप्रीम
कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। इस मामले में 23 मई तक उपरोक्त
पुलिस अधिकारियों को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना था। पंरतु उपरोक्त
तिथि तक उक्त अधिकारी अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए। 23 मई को हाईकोर्ट
में सुनवाई के दौरान हरियाणा के सीनियर डिप्टी अटार्नी जनरल ने अदालत से
प्रार्थना की कि उक्त पुलिस अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और
समय की मोहलत दी जाए। इस पर माननीय न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने अदालत
में मौजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि अगली
तिथि तक जवाब दायर ना किया तो उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2019 निश्चित की है। पीडि़त
पत्रकारों की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस. बराड़, एडवोकेट पवन
सांखला व ललित सांखला पेश हुए।

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