//# Adsense Code Here #//
फरीदाबाद, 15 नवम्बर। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा 15 नवम्बर को ट्रेड लाईसेंस बनाने के लिए आयोजित किए गए कैम्पों को अच्छी सफलता मिली। नगर निग
म सभागार एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद ओल्ड व बल्लबगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किए इन कैम्पों में कुल 150 औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस बनवाए जिनके विरूद्ध नगर निगम को 3584304/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एनआईटी में 73 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 1406882/- रूपये का, बल्लबगढ़ में 64 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 1620282/- रूपये का तथा फरीदाबाद ओल्ड में 13 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 557140/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और अतिरिक्त निगम आयुक्त रोहताश बिश्नोई और क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने सभी कैम्पों का दौरा कर औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर इस प्रकार के कैम्पों को और बेहतरीन तरीके से आयोजन करने के बारे में सुझाव मांगे।
अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने आगामी 24 नवम्बर को नगर निगम सभागार, फरीदाबाद ओल्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और सेक्टर-58 बल्लबगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कैम्प लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी कार्यदिवसों में निगम के संबंधित क्षेत्रीय कायालयों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित शुल्क अदा करके ट्रेड लाईसेंस बनवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम के द्वारा लगभग 2000 इकाईयों के ट्रेड लाईसेंस बनवाने के नोटिस जारी किए जा चुके है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 नवंबर तक इन इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाये तो ऐसी इकाईयों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त ने संबंधित सभी इकाईयों से अपील की है कि वे अपना-अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें अन्यथा उन्हें निश्चित तौर से दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस की स्वीकृत दरों का ब्यौरा निगम की बेवसाइट उबंितपकंइंकण्वतह पर जाकर देखा जा सकता है। धारा 330 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों को मलकियत का सबूत, वार्षिक टर्न ओवर, चार्टड एकाउन्टेन्ट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्ष की बैलेंस सीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रुफ, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन नंबर और जीएसटी का ब्यौरा देना होगा जबकि धारा 331 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मल्कियत का सबूत, आई.डी. प्रुफ, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि का ब्यौरा देना होगा।
म सभागार एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद ओल्ड व बल्लबगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किए इन कैम्पों में कुल 150 औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस बनवाए जिनके विरूद्ध नगर निगम को 3584304/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एनआईटी में 73 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 1406882/- रूपये का, बल्लबगढ़ में 64 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 1620282/- रूपये का तथा फरीदाबाद ओल्ड में 13 ट्रेड लाईसेंस के विरूद्ध 557140/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और अतिरिक्त निगम आयुक्त रोहताश बिश्नोई और क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने सभी कैम्पों का दौरा कर औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर इस प्रकार के कैम्पों को और बेहतरीन तरीके से आयोजन करने के बारे में सुझाव मांगे।
अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने आगामी 24 नवम्बर को नगर निगम सभागार, फरीदाबाद ओल्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और सेक्टर-58 बल्लबगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कैम्प लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी कार्यदिवसों में निगम के संबंधित क्षेत्रीय कायालयों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित शुल्क अदा करके ट्रेड लाईसेंस बनवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम के द्वारा लगभग 2000 इकाईयों के ट्रेड लाईसेंस बनवाने के नोटिस जारी किए जा चुके है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 नवंबर तक इन इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाये तो ऐसी इकाईयों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त ने संबंधित सभी इकाईयों से अपील की है कि वे अपना-अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें अन्यथा उन्हें निश्चित तौर से दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस की स्वीकृत दरों का ब्यौरा निगम की बेवसाइट उबंितपकंइंकण्वतह पर जाकर देखा जा सकता है। धारा 330 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों को मलकियत का सबूत, वार्षिक टर्न ओवर, चार्टड एकाउन्टेन्ट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्ष की बैलेंस सीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रुफ, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन नंबर और जीएसटी का ब्यौरा देना होगा जबकि धारा 331 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मल्कियत का सबूत, आई.डी. प्रुफ, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि का ब्यौरा देना होगा।
No comments :